गणतंत्र दिवस पर कैदियों को माफी की घोषणा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी माफी

Spread the love

नई दिल्ली ,। दिल्ली सरकार ने गणतंत्र दिवस पर कैदियों को विशेष माफी देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 65 वर्ष की आयु वाले कैदियों और महिला कैदियों को अधिकतम 90 दिन तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह माफी उन कैदियों को मिलेगी जो एक वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा पा चुके हैं और इस समय सजा काट रहे हैं। परोल पर चल रहे कैदियों को भी यह माफी पाने का अधिकार होगा। लेकिन यह छूट ऐसे कैदियों को नहीं मिलेगी जो हत्या, अदालत की अवमानना, आर्थिक लेनदेन अन्य बेहद गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त रहे हैं।
गणतंत्र दिवस पर यह माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (क्चहृस्स्), 2023 की धारा 473 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी जा रही है।दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि यह माफी उन दोषसिद्ध कैदियों पर लागू होगी, जिन्हें दिल्ली के आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडित किया गया है। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों एवं महिला कैदियों के लिए 10 वर्ष से अधिक की सजा पर 90 दिन, 5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक की सजा पर: 60 दिन और एक वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक की सजा पर पर 30 दिन और एक वर्ष तक की सजा पर: 20 दिन होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *