अंकिता हत्याकांड: आरोपियों ने नार्को टेस्ट से किया इंकार, अगली सुनवाई तीन को
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार: अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इंकार कर दिया है। आरोपियों ने न्यायालय में एक आपत्ति याचिका दाखिल करते हुए एसआईटी से नार्को टेस्ट करवाने का कारण पूछा है। जबकि, पूर्व में पुलकित आर्य व सौरभ भास्कर ने टेस्ट के लिए हामी भरी थी। लेकिन, अब यह दोनों आरोपी भी मुकर गए।
आरोपियों की ओर से नियुक्त अधिवक्ता अमित सजवाण की ओर से न्यालय में एक आपत्ति याचिका दाखिल की गई। जिसमें एसआईटी से नार्को टेस्ट करवाने का कारण पूछा गया है। तीनों आरोपी ने वीडियों कांफेंसी के दौरान नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट से इंकार किया। मामले की अगली सुनवाई की तिथी तीन जनवरी निर्धारित की गई है। वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को बीते बुधवार को निरस्त कर दिया था। अंकिता की मां सोनी देवी और पिता वीरेंद्र भंडारी ने बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा था कि एसआईटी मामले की जांच में लापरवाही कर रही है। इसलिए जांच सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन बीते बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका निरस्त कर दी थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी नें बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर याचिका दायर की जाएगी।