पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कलेज पर सरकार से जवाब मांगा
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कलेज का संचालन मड़धूरा में करने से जुड़ी स्वतरू संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दस नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि मड़धूरा में इंजीनियरिंग कलेज के निर्माण के लिए यूपी निर्माण निगम ने 14 करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च किया है। अब नई जगह इंजीनियरिंग कलेज के लिए भूमि तलाशना सही नहीं है। मड़धूरा में सीमांत इंजीनियरिंग कलेज के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने अपने चारागाह, जंगल और अन्य नाप भूमि दान में दी। अब सरकार इस जगह को असुरक्षित बताकर कलेज दूसरी जगह शिफ्ट करवा रही है। मड़धूरा में कलेज के लिए बने भवन के आसपास हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य कराने की भी मांग की है। वर्तमान समय मे यह इंजीनियरिंग कलेज जीआईसी कलेज में चल रहा है। कहा, कलेज बनने से पहले इस भूमि की जांच की जानी चाहिए थी। जब कलेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने को है तब इसे असुरक्षित जगह माना जा रहा है।