वाईएसआरसीपी नेता और उनके भाई की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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-टीडीपी कार्यकर्ताओं का डबल मर्डर केस
नई दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलुगु देशम पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के डबल मर्डर केस में वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व विधायक पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी और उनके भाई पिन्नेल्ली वेंकटरामी रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भाइयों को दो सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया.यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और शोएब आलम ने बेंच के सामने भाइयों की तरफ से बात की.सुनवाई के दौरान बेंच ने साफ कर दिया कि वह उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है. बेंच ने कहा कि आरोपियों को वापस जेल जाना चाहिए क्योंकि उनकी हिरासत में जांच जरूरी है. बेंच ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि उन्हें इस समय पर केस डायरी मिली. दवे ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी है.
इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, ठीक है. तो, अंदर जाओ और बाहर आओ, तुम्हारा स्टेटस ऊंचा होगा.
जब वकील ने एक बयान का ज़िक्र करने की कोशिश की, तो जस्टिस मेहता ने कहा कि कोर्ट एक अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार कर रहा है, ट्रायल पर नहीं, जहां पहला बयान देखा जाना चाहिए और दूसरा बयान भी देखा जाना चाहिए.
बेंच ने कहा कि वह अग्रिम जमानत के इस मामले से जुड़े बयानों में कोई कमी या विरोधाभास ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है. जस्टिस मेहता ने याचिककर्ताओं की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, सॉरी, मुमकिन नहीं है. बिल्कुल मुमकिन नहींज्आप सभी का शुक्रिया मिस्टर दवे.
जस्टिस मेहता ने कहा, टैम्परिंग, सीधी सी बात हैज्आपने गवाहों को मैनेज किया हैज् जब वकील ने प्रेस स्टेटमेंट का ज़िक्र किया, तो बेंच ने कहा कि वह ट्रायल में भी प्रेस स्टेटमेंट पर विचार नहीं कर सकती.
जस्टिस मेहता ने कहा, प्रेस स्टेटमेंट्स को हम हाथ भी नहीं लगाएंगेज्क्या मीडिया पर्सन क्या छापता है, इस पर उनका कंट्रोल है? यह महसूस होने के बाद कि बेंच इस मामले पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है, वकील ने बेंच से सरेंडर करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया.
बेंच ने कहा, आम तौर पर, अग्रिम जमानत में सरेंडर करने का समय नहीं होता… राज्य आपके साथ होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देता है। क्या आप कोर्ट से कुछ कमेंट्स चाहते हैं? दलीलें सुनने के बाद, बेंच आरोपी को पुलिस रिमांड पर सरेंडर करने के लिए दो सप्ताह का समय देने पर सहमत हो गई.

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