सरकारी संपत्ति में बने भवन की अपील खारिज

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अल्मोड़ा। सार्वजनिक संपत्ति पर बने भवन के मामले में अपर जिला जज अवरिंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने प्रयाग दत्त बहुगुणा की अपील खारिज की है। परिवाद के अनुसार ग्राम कोल, दौड़म में अभिलार्थी ने 2014 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि 26़05 वर्ग मीटर में भवन निर्माण कर दिया। वन पंचायत सरपंच व वन पंचायत कोल दौड़म ने मामले में पटवारी क्षेत्र मेहरा गांव, भनोली में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद मामले में राजस्व उपनिरीक्षक ने मौके का मुआयना कर चालानी रिपोर्ट एसडीएम भनोली की न्यायालय दाखिल की थी। जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण वाद उत्तर-प्रदेश सार्वजनिक भूग्रा अधिनियम के तहत अभिलार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसडीएम ने मामले में अवैध रूप से भवन निर्माण को हटाने का आदेश पारित किया था। जिसके बाद अभिलार्थी ने एसडीएम के आदेश के खिलाफ अपर जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। मामले का विचारण अपर जिला जज की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन न्यायालय अभिलार्थी की अपील खारिज कर दी है।

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