उत्तराखंड

हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

 

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की न्यायालय से पाटल से जानलेवा हमला करने के आरोपी फरमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। घटनाक्रम के मुताबिक 23 मार्च 2022 को तौहीद, फरमान, रिजवान, अदनान आपस में झगड़ रहे थे। रिपोर्टकर्ता मो़नबी निवासी आजाद नगर वनभूलपुरा के बेटे सादिक ने झगड़ रहे लोगों से घर में अंदर मौजूद औरतों का हवाला देते हुए उनके घर से अन्यत्र जाने को कहा। तभी झगड़ रहे लोग उनके घर के अंदर आए और पुत्र सादिक के साथ गाली-गलौज, मारपीट करते हुए टुरे से गर्दन के पीटे वार कर दिया। पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। बचाव करने के दौरान पड़ोसी तैमूर पर भी चाकू से हमला हुआ। बुधवार को फरमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!