अटोव्हील कंपनी पर 30 हजार का जुर्माना
बागेश्वर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक मामले में वाहन स्वामी की शिकायत पर अटोव्हील कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्षध्जिला जज आरके खुल्बे, सदस्य हंसी रौतेला और रमेश चंद्र सनवाल ने मामले का अवलोकन करने के बाद अटोव्हील कंपनी को 20 हजार रुपये बतौर प्रतिकर और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में शिकायतकर्ता को देने के आदेश घ्दिए। तहसील रोड निवासी मनोज सिंह दफौटी के अनुसार, उन्होंने सितंबर 2017 में अमित अटोव्हील प्राइवेट लिमिटेड, तीनपानी हल्द्वानी से 3,81,365 रुपये में पिकअप वाहन खरीदा था। वाहन की खरीद के समय घ्कंपनी ने किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर बागेश्वर में ही निवारण करने की बात कही थी। वाहन स्वामी ने बताया कि 25 जून 2020 को वाहन का अगला पट्टा टूट गया। उन्होंने कंपनी को परेशानी बताई। कंपनी की ओर से पट्टा उपलब्ध न होने और हेडक्वार्टर में पता करने की बात कही गई। कुछ दिन बाद कंपनी ने पुणे में 1500 रुपये में स्पेयर पार्ट्स होने की बात कही। शिकायतकर्ता ने कंपनी की ओर से बताए खाते में 1500 रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पार्ट्स नहीं आया। करीब दो महीने तक वाहन खड़ा रहा। कहा कि उन्हें चालक के वेतन, भोजन आदि के तौर पर 81 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वाहन स्वामी की ओर से अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी ने पैरवी की। आयोग ने कंपनी को एक महीने के भीतर यह राशि शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। कहा, नियत तिथि तक भुगतान नहीं होने पर शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।