बागेश्वर में दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर पति को पांच साल की सजा
बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित पति को पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित करने का दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगायाा है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
सात मार्च 2020 को विवाहिता आशा देवी अपने ससुराल भटखोला, झिरौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। उसकी मौत फांसी का फंदा लगाकर हुई थी। घटना के बाद मृतका के भाई ने उसके पति महेंद्र कुमार, ससुर अनीराम व सांस चंद्रा देवी के खिलाफ दहेज उत्पीडन की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने झिरौली थाने में धारा 304बी, 498ए व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीत किया था।
इस मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने आरोपित महेंद्र कुमार पुत्र अनीराम निवासी भटखोला को आइपीसी की धारा 498 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आइपीसी की धारा 498ए का दोषी पाते हुए आरोपित को एक साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपित को 5 साल का कठोर कारावास और 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया।
दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा चार का दोषी पाते हुए आरोपित को 6 माह का कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपित महेंद्र कुमार को न्यायालय ने आइसीपी की धारा 304बी के अपराध से दोष मुक्त किया है। इसके साथ ही मृतका के ससुर अनीराम व सास चंद्रादेवी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल ङ्क्षसह पपोला ने की।