दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द

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हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक आकाश सैनी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पांच जून 2022 को ज्वालापुर क्षेत्र 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। परिजन ने आरोपी युवक पर पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर जबरस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। जिस पर पीड़िता के परिजनों ने स्थानीय पुलिस में आरोपी आकाश सैनी पुत्र ताराचंद सैनी निवासी ग्राम ब्रहमपुरी, रावली महदूद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने अधिकांश गवाहों की गवाही करा दी है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी आकाश सैनी जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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