दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द

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हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक मोहम्मद मुश्ताक कादरी की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2022 को लक्सर क्षेत्र एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग घर से बिना बताए रेलवे स्टेशन हरिद्वार पहुंच गई थी। रेलवे स्टेशन पर उसे आरोपी युवक मिला था। आरोप है कि आरोपी युवक पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ हरकी पैड़ी पर घुमाने के बहाने होटल में गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं आरोपी युवक पर पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ हरिद्वार से दिल्ली ले जाने का आरोप भी है। पीड़िता की मां ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी थी। जहां पीड़िता का जीजा व अन्य उसे दिल्ली से हरिद्वार लेकर पहुंचे थे। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी मोहम्मद मुश्ताक कादरी पुत्र अकील अहमद निवासी सिरासौल सीताराम थाना बिल्सी जनपद बदायूं यूपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने केस में अधिकांश गवाहों की गवाही करा दी गई है। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी मोहम्मद मुश्ताक कादरी जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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