झूला संचालक पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत मंजूर
काशीपुर। चौतीमेले में झूला संचालक पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी प्रथम एडीजे ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर ली है। थापली चौरास, टिहरी गढ़वाल निवासी आयुष ने दस अप्रैल को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसने चौती मेले में झूले और सर्कस आदि का टेंडर लिया था। सात अप्रैल 2023 को रात करीब 11 बजे चौती मेला में दो युवक चरखी में फ्री में बैठाने के लिए जिद करने लगे। मना करने पर दोनों ने चरखी चलाने वाले मोहम्मद उवेश निवासी थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद व कपिल पुत्र ओमवीर चौधरी निवासी गुमरावली, जिला बुलन्दशहर को बुरी तरह मारना पीटना शुरु कर दिया। आरोपी बाजपुर निवासी सुखचौन सिंह, करन सिंह और 3-4 अन्य युवकों ने प्राणघातक हमलाकर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 323, 506 के तहत केस दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी सुखचौन के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए प्रथम एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि इस मामले में सह अभियुक्त दिनेश समेत चार आरोपियों की जमानत पहले ही हो चुकी है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर एडीजे प्रथम विनोद कुमार ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।