जेल में बंद 400 करोड़ की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जेल में बंद 400 करोड़ की ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। न्यायालय ने माना आरोपी ने जनता की गाड़ी कमाई, ब्याज और वापस करने का लालच देकर लेने के बाद उन्हें वापस नहीं की है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
बीते माह नगर की कुछ महिलाओं ने यहीं के पांच लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा ब्याज, शेयर मार्केट के नाम पर उनसे पैसा मांगा जिन्हें वे अब वापस नहीं लौटा रहे हैं। महिलाओं ने इन लोगों पर अन्य लोगों से भी लगभग 400 करोड़ की ठगी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले को लेकर पुलिस ने इनमें शामिल एक आरोपी धर्मेश जोशी को गिरफ्तार किया, जो जेल में बंद है। आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर मंगलवार को फैसला हुआ। विशेष सत्र न्यायाधीष ड़ ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सभी पक्षों को सुनते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने इस त्य को गंभीर अपराध माना है। पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की। उन्होंने कहा अन्य आरोपियों की भी पुलिस खोजबीन कर रही है।

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