उत्तराखंड

रिश्वत मामले में पकड़े यूएसनगर के पूर्व पंचायत राज अधिकारी की जमानत मंजूर

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नैनीताल। रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए ऊधमसिंहनगर के पूर्व जिला पंचायती राज अधिकारी रमेश चन्द्र त्रिपाठी की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। उन पर एक ठेकेदार के बिलों का भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार रमेश चंद्र त्रिपाठी को विजिलेंस ने कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत ठेकेदार हिमांशु उर्फ रिंकू सिंह से ली जा रही थी। त्रिपाठी पर 60 लाख के भुगतान के एवज में 6 लाख रिश्वत मांगने और पहली किस्त के रूप में एक लाख लेने का आरोप है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में उनके मुवक्किल की सीधी भागीदारी नहीं है। उक्त ठेकेदार ने वाटर कूलर स्थापित किए। जिसका अनुबंध इस फर्म द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया गया था। इसलिए अनुबंध के संबंध में संपर्क देने या कोई भुगतान करने में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। ठेकेदार हिमांशु को यह ठेका देने के खिलाफ भी शिकायत की गई थी। जिसकी जांच के आदेश डीएम ऊधमसिंह नगर ने 22 अगस्त 2023 को दिए थे। तथ्यों को मानते हुए हाईकोर्ट ने रमेश चंद्र त्रिपाठी की जमानत मंजूर कर ली।

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