प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए आरोपियों की जमानत खारिज़
काशीपुर। गांव गुलड़िया से 2.22 कुंतल प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। गोवंश संरक्षण स्क्वॉड की टीम ने 17 अक्तूबर को आईटीआई पुलिस की मदद से गांव गुलड़िया में ढेला नदी के पास दबिश देकर वहां पशुवध कर रहे ग्राम गुलड़िया निवासी मो. उमर पुत्र भोलू, ग्राम मिस्सरवाला कुंडा निवासी मुस्तकीम पुत्र हनीफ व कुंडा निवासी आसिफ पुत्र महबूब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से टीम ने 2.22 कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए। तीनों अभी जेल में हैं। इनकी जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।