सिपाहियों से मारपीट में दोनों महिलाओं की जमानत खारिज

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रुड़की(। कोतवाली के सिपाहियों के साथ पिछले माह मुंडाखेड़ा खुर्द में मारपीट करने वाली दोनों महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसमें दोनों महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी 23 अक्तूबर में मुंडा खेड़ा खुर्द के प्रदीप कुमार ने पुलिस से शिकायत की थी कि गांव का भास्कर पुत्र धूम सिंह उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ रहा है। इस पर सिपाही मनोज मिनान, रविंद्र नागर मौके पर पहुंचे, पर भास्कर वहां नहीं मिला। वे उसके परिजनों को हिदायत देकर गांव के पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र की आटा चक्की पर पहुंचकर सरकारी दस्तावेज देख रहे थे। तभी धूम सिंह, उसकी पत्नी जयंती, चचेरा भाई मदन और भाभी सिया देवी पत्नी सेवाराम ने वहां पहुंचकर सिपाहियों से मारपीट की। प्रधान व अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। सिपाहियों ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इनमें जयंती और सिया देवी की तरफ से वकील दीक्षा सिंह ने उनकी अग्रिम जमानत के लिए लक्सर एडीजे कोर्ट में याचिका लगाई थी। शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह अधाना ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की याचिका खारिज कर दी है।

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