जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जनपद पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर विकासखंड के चमकोटखाल इंटर कॉलेज में गबन के आरोपी प्रभारी प्रधानाचार्य की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित सजवाण ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में इंटर कॉलेज चमकोटखाल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 2017 में पंजीकृत मुकदमा धारा 420, 409, 468, 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके तहत जांच करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी जमानत याचिका पर आज सोमवार को सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्टे्रट कोटद्वार धर्मेंद्र शाह की अदालत ने आरोपी प्रधानाचार्य जमानत याचिका खारिज कर दी।