राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत के मामले में चार लोगों की जमानत याचिका खारिज

Spread the love

नई दिल्ली ,। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और वह उन्हें जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है। वहीं, सीबीआई ने जांच की प्रारंभिक स्थिति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।इस घटना में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थी एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूब गए थे। तीनों के शव का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं, इस मामले की जांच के लिए दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में 7 अगस्त को सीबीआई की टीम पहुंची और जांच शुरू हुई।बता दें कि राजधानी दिल्ली में हाल में हुई मूसलाधार बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया था। उसमें डूबकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी। इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई। दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और संयोजक देशराज सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।इस घटना के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में आया। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों पर ताले लगाए गए। वहीं, कई कोचिंग को नोटिस भी जारी किया गया। जंतर-मंतर से लेकर राजेंद्र नगर में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *