सीएम के नाम पर नौकरी का झांसा देने के आरोपी की जमानत खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की अदालत ने सीएम के नाम से रोजगार दिलाने के मामले में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विनायक परिसर, एरिया कलोनी भोपाल निवासी राजेंद्र कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखे। कहा कि एक मई 2021 को थाना रामनगर में शादाब आलम ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि वह एक बेरोजगार युवा था, किसी के माध्यम से वह भोपाल निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ राजेंद्र सेन से मिला। जिसने स्वयं को उत्तराखंड के सीएम का मित्र बताते हुए वन विभाग में काम दिलाने की बात कही। इस बीच युवक से करीब तीन लाख रुपये भी लिए। इसके बाद उसका फोन बंद कर दिया। पुलिस जांच में पता चला कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पूर्व से ही केस चल रहे हैं। इस पर उसे 30 नवंबर 2021 को वारंट जारी कर गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी।

 

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