उत्तराखंड

नाबालिग से टेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज

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अल्मोड़ा। लैंगिग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी पूरन सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम पच्चीसी सोमेश्वर की जमामत याचिका खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 9 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां ने आरोपी पर उसके घर में घुसकर नाबालिग से टेड़छाड़ और दुराचार के प्रयास का आरोप लगाया था। नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने पक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीत कर आरोपी को जेल भेजा था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका न्यायालय में दाखिल की थी। जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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