बीएएमएस अंतिम वर्ष के छात्रों को मुख्य परीक्षा मे ंबैठने की अनुमति दी जाए : हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की द्वारा बीएएमएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने सरकार व कॉलेज प्रबंधन को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की के छात्र अजय व 6 अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि वे कॉलेज में बीएएमएस के 2016-17 बैच के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों की मुख्य परीक्षा के फार्म भरने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 थी। कॉलेज प्रबंधन द्वारा बढ़ी हुई फीस जमा नहीं करने का हवाला देते हुए फार्म नहीं भरने दिया। एक नोटिस भी अंतिम वर्ष के छात्रों के अभिभावकों को भेजा गया। जिसमें कहा गया कि उनके पाल्यों को तभी परीक्षा में बैठने दिया जाएगा जब वे फार्म भरने से पहले बढ़ी हुई फीस जमा करें। छात्रों का कहना है कि वे 2016-17 बैच के छात्र हैं। उन्होंने कमेटी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करा दी है। बढ़ी हुई फीस का नियम उन पर लागू नहीं होता है।