रामनगर खेल मैदान पर व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक जारी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइस के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एसएचओ रामनगर व एडीएम रामनगर को निर्देश दिए हैं कि असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट 23 जून तक कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने एसएचओ को यह भी निर्देश दिए हैं कि इस मैदान की रोज पेट्रोलिंग की जाए। कोर्ट ने इस मैदान में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक को भी जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 जून नियत की है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मैदान नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इससे मैदान में खेलने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। मामले के अनुसार सदाब उल हक रामनगर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कलेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निरूशुल्क लीज पर दिया गया था, ताकि वहां पर खेल गतिविधियां हो सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं या कर रहे हैं। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं उससे खेल मैदान को क्षति पहुंच रही है।