कोट गांव में बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर लगी रोक

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नई टिहरी(। भिलंगना ब्लॉक के गोनगढ़ पट्टी के ग्राम पंचायत कोट के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक कर बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंधित लगा दिया है। बैठक जबरन प्रवेश करने वाले व्यक्ति से ग्रामीण 51 सौ रुपये के जुर्माना वसूलेंगे। कोट गांव के ग्राम प्रधान जीत सिंह गुनसोला ने बताया गत दिन महिला मंगल, नव युवक समिति और ग्रामीणों ने बैठक कर फेरी, कबाड़ी तथा अन्य प्रकार के सामान बेचने वालों का गांव बिना अनुमति के प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है। गांव के दोनों मुख्य रास्तों पर चेतावनी बोर्ड लगा कर उन पर जुर्माने की राशि को भी अंकित कर दिया गया है। बाहरी लोग सामान बेचने और कबाड़ एकत्रित करने के नाम के बिना रोक-टोक के गांव के अंदर घुस जाते हैं जिससे गांव में अनहोनी की आशंका बनी रहती है। महिला मंगल दल की अध्यक्ष माला देवी ने कहा कि गांव में बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। इसके लिए महिला मंगल से जुड़ी महिलाएं और नव युवक समिति का सहयोग लिया जाएगा। ग्राम प्रधान ने गुनसोला ने बताया जुर्माने की जो भी धनराशि एकत्रित होगी उसका उपयोग गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यों में लाया जाएगा। इस मौके पर महिला मंगल की उपाध्यक्ष पार्वती देवी, बचनी देवी, सिबला देवी, रुकमणी देवी, जायत्री देवी, भाना देवी, अनिल गुनसोला, गोपाल सिंह, दीपक पंवार अनूप कुमार आदि मौजूद थे।

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