बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज को फांसी नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद में बदली सजा
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बैंच ने 12 अक्तूबर को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का आतंकी है।
उस पर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का आरोप है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को आठ मार्च को दोषी करार दिया था। अदालत ने 14 मार्च, 2021 को आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि यह क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है।