श्रीनगर गढ़वाल : स्कूल बैग का भार कम करने को लेकर जारी हुए शासनादेश का नए शिक्षा सत्र में कड़ाई के साथ पालन करवाने को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बीईओ ने मौके पर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अब स्कूल बैग में किताब और कापियों की अधिकतम क्षमता शासनादेश द्वारा निर्धारित भी कर दी गयी है। खंड शिक्षा अधिकारी डा. अश्वनी रावत के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासनादेश का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित स्कूल के खिलाफ समुचित प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूलों में वर्ष 2025-26 का नया शिक्षासत्र शुरू हो चुका है। इस नए शिक्षासत्र में कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए उनके स्कूल बैग में किताबों और कापियों की अधिकतम सीमा भी शासनादेश द्वारा सरकार ने निर्धारित कर दी है। वर्ष 2024 में जारी सम्बन्धित शासनादेश का इस नए शिक्षा सत्र में कड़ाई से पालन करवाने को लेकर खिर्सू ब्लाक क्षेत्र के सभी स्कूलों में औचक निरीक्षण के साथ ही सभी स्कूलों के प्रबन्धन को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिक्षा अधिकारी डा. अश्वनी रावत ने कहा कि कक्षा एक और कक्षा दो में स्कूल बैग का अधिकतम भार 2.2 किग्रा ही होना चाहिए। स्कूल बैग की यह अधिकतम सीमा कक्षा तीन, चार और कक्षा पांच के लिए 2.5 किग्रा है, जबकि कक्षा छह और सात के लिए स्कूल बैग का भार अधिकतम तीन किग्रा होना चाहिए। कक्षा आठ के छात्रों के स्कूल बैग के लिए यह अधिकतम सीमा चार किग्रा और कक्षा नौ व दस के छात्रों के स्कूल बैग के लिए यह अधिकतम सीमा साढ़े चार किग्रा और कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए स्कूल बैग की अधिकतम सीमा पांच किग्रा है। (एजेंसी)