उत्तराखंड

पांच साल के लिए खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस बनवा सकेंगे बड़े करोबारी

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

हल्द्वानी। फ्रोजन खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों को अब एक बार में पांच वर्ष तक के लिए लाइसेंस मिल सकेगा। इसका पूरा कार्य दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग से होगा। यहां तक कि फैक्ट्री के निरीक्षण से लेकर उसकी सैंपलिंग और लाइसेंस जारी करने तक का काम दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ही किया जाएगा। स्थानीय खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों का बड़े स्तर पर कार्य करने वालों पर अब केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी रहेगी। जिला अभहित अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि फ्रोजन व अन्य खाद्य पदार्थों के बड़े कारोबारियों के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस दिल्ली से जारी किए जाएंगे। उनकी फीस जमा होने के बाद निरीक्षण के लिए आने वाली टीम भी केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग से आएगी। साथ ही बड़े कारोबारियों को लेकर स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारियां भी समाप्त कर दी गई हैं। बताया कि स्थानीय टीम बड़े कारोबारियों के प्लांट और फैक्ट्री पर निरीक्षण के लिए भी नहीं जा सकेगी। एक बार आवेदन किए जाने पर तीन और पांच सालों के लिए लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इससे बड़े कारोबारियों को बार-बार लाइसेंस बनवाने की जद्दोजहद से आजादी मिलेगी। साथ ही केंद्र की निगरानी में रहने के चलते सख्ती भी बढ़ जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!