स्कूल-कॉलेज बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! सभी राज्यों के लिए कही बड़ी बात

Spread the love

नईदिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हालातों के बीच अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित कर दिया है. इस आदेश के तहत राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाके यानी दिल्ली-एनसीआर में स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को कुछ और भी निर्देश दिए हैं. दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों की आबोहवा जहरीली होती जा रही है. दिल्ली के मुंडका इलाके में सोमवार को एक्यूआई 1200 मापा गया है. जो अति गंभीर श्रेणी से भी ज्यादा है. लिहाजा दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है. इसके तहत भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लग गया है. यही नहीं तमाम कंस्ट्रक्शन के कामों को भी बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्रैप-4 बिना शीर्ष अदालत की इजाजत के नहीं हटाया जाए.मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका के साथ-साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच की ओर से राष्ट्रीयर राजधानी और इससे सटे राज्यों एवं शहरों में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों को बंद करने को कहा गया है. स्कूल-कॉलेज बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है.
सु्प्रीम कोर्ट की हिदायत से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया. उन्होंने कोर्ट को सूचित भी कर दिया कि ग्रेप-4 लागू किया गया है. इसके साथ ही एनसीआर के दायरे में आने वाले जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *