चेन्नई , तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में महिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साल 2024 के दिसंबर महीने में यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के साथ कैंपस में ही बिरयानी बेचने वाले शख्स ने रेप किया था।
महिला अदालत की न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने यह फैसला सुनाया। 24 दिसंबर को पीड़िता ने कोट्टूरपुरम ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन (्रङ्खक्कस्) में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि ज्ञानसेकरन ने उसे धमकी दी। जब वह विश्वविद्यालय परिसर में एक पुरुष मित्र के साथ थी। इसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ज्ञानसेकरन ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। स्थानीय पुलिस ने सड़क किनारे बिरयानी बेचने वाले और आपराधिक कामों में शामिल रहने वाले ज्ञानशेखरन को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था। यह घटना 23 दिसंबर, 2024 को हुई. पीड़िता इंजीनियरिंग की छात्रा थी।