महाराष्ट्र में भाजपा कर सकती है फ्लोर टेस्ट की मांग, अयोध्या में मिले 18 हैंड ग्रेनेड

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नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र में लगातार सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। वहीं अयोध्या के र्केट इलाके में लावारिस हालत में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं मनी लन्ड्रिंग मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने के बाद अभी जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन। पढ़िए शाम की पांच बड़ी खबरें़.़

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट ने खुशी जाहिर की है तो दूसरी तरफ भाजपा भी सक्रिय हो गई है। फैसले के बाद शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि बालासाहेब ठाकरे के विचारों की विजय हुई है। वहीं भाजपा विधायक देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य घोषित किए जाने से 12 जुलाई तक राहत दे दी है। वहीं कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। वहीं शिंदे गुट भी जल्द गुवाहाटी छोड़कर चौपाटी आ सकता है।

अयोध्या में सोमवार दोपहर र्केट इलाके में एक दर्जन से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इतनी बड़ी मात्रा में लावारिस हैंड ग्रेनेड मिलने की खबर से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक हैंड ग्रेनेड मिलने की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को कुल 18 हैंड ग्रेनेड लावारिस हालत में मिले थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्यवाही के दौरान ना तो सत्येंद्र जैन और ना ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था।

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