हरिद्वार से भाजपा विधायक आदेश चौहान को एक साल की सजा

Spread the love

देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट द्वारा बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में की गई मारपीट से जुड़े मामले में एक साल की सजा सुनाई है। विधायक पर अपनी भतीजी के पति को पुलिस हिरासत में मारने-पीटने का आरोप है, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विधायक के साथ तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है।
सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी की अदालत ने रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं में रानीपुर के भाजपा विधायक आदेश कुमार चौहान उनकी भतीजी दीपिका चौहान व पुलिस विभाग से सीओ रिटायर आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह रौतेला व दिनेश कुमार को एक-एक साल की सजा सुनाई है।
दरअसल यह पूरा मामला 2009 से शुरू हुआ। विधायक की भतीजी ने दीपिका ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि मौजूदा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। बेटे व बहु के बीच मनमुटाव हुआ तो मामला गंगनहर थाने पहुंचा। 11 जुलाई 2009 को शिकायकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता जब थाने पहुंचा तो वहां विधायक, उनकी भतीजी भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच से सहमत न होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने जांच के बाद आरोपियों को दोषी पाया और विधायक, भतीजी सहित तीन पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई। लेकिन, इन तीन पुलिसकर्मियों में एक की पहले ही मौत हो गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *