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भाजपा विधायक चीमा ने अपने नामांकन पत्र में दर्ज ब्यौरे को ठहराया सही

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नैनीताल । हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिर काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिह चीमा के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान विधायक चीमा ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उनके नामांकन पत्र में जो ब्यौरा दर्शाया गया है, वह अपने प्रमाण पत्रों के आधार पर ही दर्शाया गया है, उनके प्रमाण पत्र सही है, जबकि दूसरे पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विधायक के पैन कार्ड व पासपोर्ट में दो अलग-अलग जन्मतिथियां है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि 17 सितंबर के लिए नियत कर दी।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ में काशीपुर निवासी राजीव अग्रवाल की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र में गलत तथ्य दर्शाए हैं।
विधायक के पैन कार्ड में जन्मतिथि आठ जनवरी 1944 व पासपोर्ट में सात अप्रैल 1946 लिखी गई है और उन्होंने सेल्स टैक्स की देनदारी की सूची भी टुपाई है, जो 10 लाख रुपये है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से भी की गई, परन्तु उन्होंने सुनवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य पेश करने पर निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है।

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