रुद्रपुर। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शम्भूनाथ सेठवाल की अदालत ने व्यापारी गौरव अग्रवाल को दोषी ठहराते हुए छह माह के कठोर कारावास और 6.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला कोरस मोटर्स रुद्रपुर की मालकिन रचना अरोरा ने दर्ज कराया था। अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट और सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से अदालत में दायर परिवाद में बताया गया कि गल्ला मंडी रुद्रपुर के रहने वाले गौरव अग्रवाल उनके बेटे कपिल अरोरा का मित्र था और अक्सर उनके घर आता-जाता था। रचना अरोरा ने गौरव को अपने पुत्र जैसा मानते हुए वर्ष 2019 में उसे 5 लाख रुपये उधार दिए थे।
गौरव ने यह राशि मार्च 2020 तक लौटाने का वादा किया था और इसके एवज में 18 मार्च 2020 को रचना अरोरा को 5 लाख रुपये का एक चेक दिया। जब यह चेक बैंक में लगाया गया तो यह बाउंस हो गया। इसके बाद रचना अरोरा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत ने आरोपी गौरव अग्रवाल को दोषी करार देते हुए छह माह का कठोर कारावास और 6.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।