50 हजार से ज्यादा कैश होने पर प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को देना होगा प्रमाण
रुद्रपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर व्यय प्रेक्षक धीरेन्द्र मणी त्रिपाठी और दर्पण अमरवंशी ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नोडल अधिकारी व्यय व मुख्य कोषाधिकारी ड़ पंकज कुमार शुक्ल ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी 10 हजार से ऊपर का भुगतान चेक, ड्राफ्ट या कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। प्रत्याशी व कार्यकर्ता 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर नहीं घूम सकता है। इस धनराशि से ज्यादा का कैश होने पर उसका प्रमाण देना आवश्यक होगा।
बुधवार को कलक्ट्रेट में हुई बैठक में में व्यय प्रेक्षकों ने कहा कि 3, 7 व 11 फरवरी को विधानसभावार सभी प्रत्याशियों के लेखांकन का निरीक्षण किया जाएगा। इसलिए नामांकन के दौरान दी गई पंजिका पर दैनिक खर्चों का सही प्रकार से अंकन करें। कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं, रैलियों, रोड शो आदि में कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान दें।
नोडल अधिकारी व्यय व मुख्य कोषाधिकारी ड़ शुक्ल ने बताया की जनसभाओं के लिए सभा स्थल के लिए समय से सुविधा एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभा स्थल, हल, हेलीपैड की सूची व्हाट्सएप व ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। इंडोर एवं आउटडोर सभाओं के लिए निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत कम लोगों की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्याशी निर्धारित बैंक से ही सारे खर्चे करेंगे, अपने व्यक्तिगत खाते से निर्वाचन के लिए व्यय न करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र, आरओ प्रत्यूष सिंह समेत कांग्रेस के अनिल शर्मा, न्याय धर्म सभा के मुनीष शर्मा, संजय श्रीवास्तव, एनडीएस के रघुवीर सिंह, यूकेडी के पूरन सिंह, भाजपा के केडी कर्नाटक, अशोक सिंघल, समाजवादी पार्टी के कक्का सिंह, आम आदमी पार्टी के मनोज कालाकोटी, बीएसपी के रोहित राणा आदि प्रतिनिधि उपस्थित थे।
स्टार प्रचारक के आने पर प्रत्याशियों के खाते में जुड़ेगा खर्च
मुख्य कोषाधिकारी ड़ शुक्ल ने कहा कि किसी भी रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री, वीडियो वैन व अडियो कंटेंट आदि की अनुमति लेना आवश्यक है। स्टार प्रचारक आने की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। स्टार प्रचारक होने की दशा में जितने प्रत्याशी स्टेज पर होंगे खर्चा उन सबके खाते में बराबर जुड़ेगा। निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हेलीकाप्टर व हवाई जहाज की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।