बगैर मान्यता के एंटीजन टेस्ट कर रहे लैब संचालक पर मुकदमा

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रुद्रपुर। सिटी पैथोलॉजी लैब में कोविड 19 एंटीजन की अवैध रूप से टेस्टिंग करने के मामले में पुलिस ने लैब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एसआई मनोज जोशी को सौंप दी गई है। पुलिस के मुताबिक अपर मुख्य चिकित्साधिकारी-कोविड 19 के नोडल अधिकारी डा.अविनाश खन्ना ने सौंपी तहरीर में कहा था कि रविवार शाम को किच्छा रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चिकित्सालय में डीसीएचसी के मानकों के निरीक्षण के लिए गए हुए थे। निरीक्षण के बाद अस्पताल के पास ही सिटी पैथोलॉजी लैब का भी औचक निरीक्षण किया गया था। जहां पता चला कि लैब संचालक फारुख पुत्र सगीर अहमद बिना पंजीकरण के कर रहा था। इस दौरान मौके पर कोविड-19 के संक्रमित रोगियों का परीक्षण किए जाने की एंटीजन किट फ्रिज से प्राप्त हुई। आरोप लगाया कि लैब संचालक कोविड लक्षण वाले रोगियों का अवैध रूप से टेस्ट कर रहे हैं। जो आईसीएमआर की गाइड लाइन का उल्लंघन है। एसीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित लैब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल एनएन पंत ने बताया कि जांच की जा रही है, इसके बाद आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।

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