नगर निगम कार्यालय से पत्रावली गायब, मुकदमा दर्ज
हरिद्वार। नगर निगम कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी पत्रावली गायब हो गई। राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त ने इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि विवेक कुमार, निवासी ग्राम रोहालकी दयालपुर भगवानपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 13 अप्रैल 2022 को नगर निगम के संपत्ति अनुभाग से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। जून 2022 को दी गई सूचना के अनुसार पत्रावली में नगर पालिका परिषद से संबंधित 24 फरवरी 2003 का पत्र खोजबीन के बाद भी नहीं मिल सका, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकी। रिकार्ड रूम में डिस्पैच रजिस्टर खंगाला तो वह भी नहीं मिला। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई करते हुए 23 मई 2023 को नगर आयुक्त को प्रकरण में पत्रावली खोने की एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। उसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, लेकिन दोषी कर्मचारी को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी। कोतवाली प्रभारी भावना र्केथोला ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।