उत्तराखंड

नाबालिग से बाल श्रम कराने और मारपीट में मुकदमा

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रुद्रपुर। बाल श्रम कराने और नाबालिग से मारपीट के मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग को तिगरी गांव में बंधक बनाकर रखा गया था। वार्ड संख्या तीन शक्तिफार्म सितारगंज निवासी ज्योति विश्वास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक दिसंबर की रात उसका 12 वर्षीय पुत्र घर से लापता हो गया। पता चला कि उसके गांव के ही दो लोग उसके पुत्र को कार में बैठाकर ले गए हैं। दोनों ने उसके पुत्र को तिगरी खटीमा पहुंचा दिया है। जहां उन्होंने उसे एक घर में बंधक बना रखा है। वह चार दिसंबर को उस स्थान पर पहुंचे तो वहां वे लोग नहीं मिले। शाम को जब वह घर आए तो उनका पुत्र वहां मौजूद था। जब उन्होंने अपने पुत्र को घर चलने को कहा तो आरोपी मनोज बसेड़ा निवासी तिगरी ने उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज बसेड़ा के विरुद्घ धारा 323, 504 एवं बालश्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि मामले की विवेचना चकरपुर पुलिस चौकी प्रभारी प्रियांशु जोशी को सौंपी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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