कोटद्वार-पौड़ी

दस खाद्य कारोबारियों के खिलाफ वाद दायर

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद में दस खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और नियम विनियम 2011 का उल्लंघन पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया है। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि अगस्त माह में अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कुल 10 मामलें न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी के न्यायालय में दायर किए गए हैं।
जिला अभिहित अधिकारी एएस रावत ने बताया कि जिले की यमकेश्वर तहसील में बीते दिनों हुए कांवड़ मेले के दौरान एक्सपायरी शीतल पदार्थ बिक्री के लिए रखने, भंडारण करने पर संबंधित खाद्य एक कारोबारी के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। बताया कि बिना पंजीकरण लाइसेंस के समान बिक्री करने पर एक खाद्य कारोबारी के खिलाफ भी वाद दायर किया गया। अभिहीत अधिकारी ने बताया कि कोटद्वार तहसील के एक खाद्य कारोबारी के खाद्य नमूनों के परिणाम मिस ब्रांड (मिथ्या छाप) पाए जाने पर खाद्य कारोबारी पर वाद किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी जिले के अन्य स्थानों पर स्थित सात मीट विक्रेताओं की दुकान पर साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मीट विक्रेताओं को प्रमाण पत्र न देने पर खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के तहत अपर जिला अधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!