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हाईकोर्ट पहुंचा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मामला

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नैनीताल। सफाई कर्मचारियों की ओर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में हड़ताल के बाद हर जगह लगे कूड़े के ढेर और सरकार की ओर से इसके निस्तारण के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। रामनगर निवासी अधिवक्ता नीरज जोशी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि प्रदेश के सफाई कर्मचारी 19 जुलाई से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में प्रदेश के हर शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस कूड़े को हटाने के लिए अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। गंदगी के अंबार से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका बनी है। साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। वर्तमान में वर्षा काल होने के कारण महामारी फैलने की आशंका भी बनी है। याचिकर्ता का कहना है कि सरकार या तो सफाई कर्मचारियों के साथ समझौता करे या फिर कूड़ा उठाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। क्योंकि नागरिकों को एक स्वच्छ वातावरण देना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है। कहा जो सफाई कर्मचारी हड़ताल में नहीं हैं, या हड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके साथ आंदोलित कर्मचारियों की ओर से मारपीट की जा रही है। ऐसे में एसएसपी नैनीताल को निर्देशित किया जाए कि संबंधितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सोमवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है।

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