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कोरोना कर्फ्यू नियमों के उल्लंघन पर दो दुकानदारों पर केस दर्ज

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बागेश्वर। कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करना दो दुकानदारों को भारी पड़ा। पुलिस ने उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद शहर के अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल रही हैं। लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में बिना मतलब के घूम रहे लोगों पर भी पुलिस की नजर है। हालांकि अभी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हैं। आवश्यक सामग्री की दुकानों के खुलने का समय सुबह पांच से 12 बजे तक नियत है। बावजूद कुछ दुकानों को खुला रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ग्राहक भी दुकान तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पुलिस कार्रवाई के मूड में है। उन्होंने बताया कि अस्पताल तिराहा कांडा रोड पर आरके स्टेशनरी, बागनाथ गिफ्ट सेंटर की दुकानें खुली मिली। जबकि यह आवश्यक सामग्री की दुकान नहीं हैं। दुकानदार रमेश कांडपाल पुत्र हरिकिशन कांडपाल, रंजीत आर्या पुत्र मोहन राम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों व्यापारियों ने धारा 144 सीआरपीसी की शर्तों का सीधा उल्लंघन किया है। दोनों व्यापारियों के खिलाफ धारा 188 भादवि व धारा 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम में मामला पंजीकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्फ्यू के दौरान बाजार में बिना मलबत घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई को अंजाम देगी।

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