गोवंश तस्करी का आरोपी दोषमुक्त

Spread the love

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेटध्सिविल जज कल्पना की अदालत ने गोवंश पशु तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।अभियोजना के अनुसार 12 जून 2011 को जसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक टेम्पो में दो गोवंशीय पशु बरामद यूपी के चौखंडी जिला रामपुर निवासी आरिफ पुत्र शाकिर तथा एक अन्य किशोर को गिरफ्तार कर धारा 3ध्6ध्11 उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 14 दिसंबर 2016 को एक आरोपी को किशोर घोषित पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड रुद्रपुर को भेज दी थी। जबकि आरोपी आरिफ का विचारण न्यायालय में किया गया। आरोपी की ओर से धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने बहस की। अधिवक्ताओं की बहस, गवाह के बयानों व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी आरिफ को दोषमुक्त कर दिया।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *