विज्ञापन प्रकाशन के लिए प्रमाणिकता जरूरी
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी भी प्रकार का संगठन एवं कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करायेगा, जब तक कि राजनैतिक विज्ञापनों की सामग्री उनके द्वारा पूर्व में प्रमाणित ना की गई हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व यदि विज्ञापन पार्टी से संबंधित हो तो राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा तथा यदि विज्ञापन सीधे प्रत्याशी से संबंधित हो तो जनपद एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणीकरण करने हेतु प्रकाशन के दो दिन पूर्व आवेदन करना होेगा।