छह साल के मासूम से कुकर्म के आरोपी को 10 साल कारावास
रुद्रपुर। छह साल के मासूम बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपित को पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 24 मार्च 2018 को काशीपुर थाने में एक महिला ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसका छह वर्ष का बेटा दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। केंद्रीय कार्यालय के पास, बाजपुर रोड काशीपुर निवासी कल्लन वर्मा उसे उठाकर ले गया। यह बात अन्य बच्चों ने आकर बताई। वह अन्य लोगों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। काफ़ी देर के बाद बेटा रोते हुए आया। बताया कि कल्लन ने झाडिय़ों के पास ले जाकर गलत काम किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363, 367/377 आईपीसी और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि आरोपित के खिलाफ़ पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत में मुक़दमा चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश किए। पॉक्सो न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त कल्लन वर्मा को धारा 363 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया। धारा 367 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माने से दंडित किया है।