52 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे चंद्रबाबू नायडू, कौशल विकास घोटाला मामले में मिली जमानत
विजयवाड़ा, एजेंसी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को उनके स्वास्थ्यगत आधार पर चार सप्ताह की अवधि (28 नवंबर तक) के लिए जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने अपने 16 पन्नों के जमानत आदेश में चंद्रबाबू नायडू को चार अन्य शर्तों के साथ दो प्रतिभूतियों के साथ एक लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया, जिसमें चिकित्सा उपचार का विवरण प्रदान करना और अधीक्षक, केंद्रीय जेल, राजमहेंद्रवरम के समक्ष 28 नवंबर से पहले खुद को (नायडू) आत्मसमर्पण करना शामिल था। न्यायालय ने नायडू को अपने खर्च पर अपनी पसंद के अस्पताल में जांच या इलाज कराने की भी अनुमति दी।
गौरतलब है कि 74 वर्षीय चंद्रबाबू नायडू को करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने गत नौ सितंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वह पिछले 52 दिनों से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में थे और हाई कोर्ट द्वारा दी गई सशर्त जमानत के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज शाम तक उन्हें रिहा किए जाने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने पहले उनकी कई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस मामले में न्यायालय ने उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और उनकी दाहिनी आंख की आवश्यक सर्जरी को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें अंतरिम जमानत मंजूर की है।