वृद्धावस्था पेंशन के शासनादेश में करें परिवर्तन
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : काशीरामपुर तल्ला वार्ड नंबर छह के पार्षद सूरज प्रसाद कांती ने वृद्धावस्था पेंशन के शासनादेश में परिवर्तन की मांग की है। उनका कहना है कि शासनादेश के कारण कोटद्वार के करीब 95 प्रतिशत बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही मांग पूरी न हुई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे।
उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उन्हें 9 दिसंबर 2021 के समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आवेदक का पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, हालांकि बीपीएल कार्ड धारक को इससे छूट दी गई है। कहा कि इस स्थिति में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन मिलना संभव ही नहीं है। प्रदेश सरकार एक ओर तो वृद्ध दंपत्ति को वृद्धावस्था पेंशन देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह का शासनादेश जारी कर आम लोगों की उम्मीद ही खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होगी, उसके पुत्र की उम्र स्वाभाविक रूप से 20 साल से ज्यादा होगी। ऐसे में सरकार आमजन को गुमराह कर रही है।
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