सीधी भर्ती की नियमावली में परिवर्तन किया जाएं
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : उत्तराखंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) ने राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के तहत फार्मासिस्ट के रिक्त 62 पदों पर सीधी भर्ती की नियमावली में परिवर्तन करने की मांग की है। कहा कि वंचित अभ्यर्थियों ने भी अध्ययन के दौरान फार्मा दवाइयों का ज्ञान अर्जित किया है और वह उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और यहां रजिस्टर्ड होने के चलते दूसरे राज्यों में कार्य करने में असमर्थ है।
मंगलवार को फार्मासिस्टों ने डीएम के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द ही समस्या हल करने की गुहार लगाई। स्वास्थ्य मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में फार्र्मासिस्ट संदीप नेगी, अमन नेगी, अमित रावत, पूनम, हिमानी आदि ने कहा कि इन दिनों सरकार द्वारा उत्तराखंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) ने राज्यबीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के तहत फार्मासिस्ट के रिक्त 62 पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, लेकिन इस भर्ती में डी फार्मा वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले पा रहे है, जबकि राज्य में बीफार्मा, एमफार्मा व फार्मा डी के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से वंचित रह रहे है। उन्होंने राज्यबीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के तहत फार्मासिस्ट के रिक्त 62 पदों पर सीधी भर्ती की नियमावली में परिवर्तन करने की मांग उठाई है।