जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कोटद्वार स्थित मैसर्स श्री सिद्धबली पोलिमर्स के पार्टनर उमेश त्रिपाठी द्वारा सागर अरोड़ा दुकानदार बंसिका टे्रडर्स जाफरपुर रूद्रपुर के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में कहा कि आरोपी सागर अरोड़ा को दोषमुक्त कर दिया।
मामले की जानकारी देते हुए आरोपी सागर अरोड़ा के अधिवक्ता अजय कुमार पंत व संजय जोशी ने बताया कि उनके मुवकिल सागर अरोड़ा के विरूद्ध मैसर्स श्री सिद्धबली पोलिमर्स ने चार लाख रूपये के चेक बाउंस होने का मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के बाद अपने निर्णय में कहा कि परिवादी सिद्धबली पोलिमर्स के कथानक संदेहास्पद प्रकट होने एवं परिवादी के पक्ष में धारा 118 व 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियत के तहत सृजित उपधारणा खंडित होने के कारण अभियुक्त सागर अरोड़ा धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अपराध से दोष मुक्त किये जाते है।