काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास और 19.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।महुआखेड़ागंज निवासी दर्शन कौर पत्नी श्याम सिंह ने अपने अधिवक्ता इंदर सिंह एड के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था कि वैशाली कालोनी निवासी गिरेंद्र उपाध्याय पुत्र छिद्दू नाथ ने उससे चार मार्च 2014 को 0.268 हेक्टेयर भूमि 20 लाख में खरीदी थी। इसमें 7,47,500 व 7,47,500 के दो चेक दिए थे। परिवादिनी ने गिरेंद्र के पक्ष में बैनामा करा दिया। 12 सितंबर, 2014 को खाते में जमा करने पर चेक बाउंस हो गए। नोटिस दिए जाने पर आरोपी पक्ष ने कोई जबाव नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी गिरेंद्र को कोर्ट में तलब किया। प्रथम एसीजे दीप्ति पंत की अदालत ने आरोपी गिरेंद्र को एक साल के कारावास और 19.10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।