चेक बाउंस के अभियुक्त को छह माह कारावास की सजा
अल्मोड़ा। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र राम लाल, निवासी आकाशवाणी कलोनी विवेकानंद पुरी अल्मोड़ा को छह माह का कारावास व 1़65 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि वादी पुष्कर कुमार पुत्र स्व़ किशन लाल, निवासी लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा व आरोपी के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आरोपी ने इन्हीं संबंधों के चलते वादी से 1 लाख 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में मदद मांगी। आरोपी ने इसके एवज में एसबीआई अल्मोड़ा का परिवादी को चेक दिया। परिवादी ने अपने बैंक खातें में चेक को धनराशि भुगतान के लिये लगाया। लेकिन चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। परिवादी ने परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास की सजा और एक लाख 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।