चुनाव आयोग ने बुजुर्गों, दिव्यांगों के मतदान के लिए जारी किए नए निर्देश, घर तक डाक मतपत्र पहुंचाएंगे अधिकारी

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नई दिल्ली , एजेंसी । चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के मतदान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नए निर्देश में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्रों का चयन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। नए निर्देशों के मुताबिक, मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी 80 साल से ज्घ्यादा उम्र के सभी लोगों और दिव्यांगों के घरों तक डाक मतपत्रों के चयन के लिए जरूरी फर्म पहुंचाएंगे।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, यदि मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फर्म 12-डी एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से तीन अक्टूबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए दिशा-निर्देश यह बात कही गई है।
निर्वाचन आयोग ने नागरिक संगठनों और मीडिया से मिले सुझावों के आधार पर उक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उक्त निर्देश आने वाले सभी चुनावों और उप-चुनावों में लागू होंगे। इनमें देश के अलग अलग राज्यों में 56 विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव भी शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, निर्वाचन अधिकारी यानी आरओ (क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी) मतदान टीम तैनात करेंगे जो पूर्व-सूचित तारीखों पर डाक मतपत्र वितरित करेगी। यही टीम 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के यहां से डाक मतपत्र जमा भी करेगी साथ ही आरओ यानी क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी को सौंपेगी। बता दें कि कोरोना संकट के चलते बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल और अधिक खर्च पर निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग ने दो विशेष व्यय पर्यवेक्षक कर नियुक्ति भी की है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में बीते चार अक्घ्टूबर को यह आदेश जारी किया। आयोग ने पूर्व आइएएस अधिकारी मधु महाजन और पूर्व आइएएस अधिकारी बालकृष्णन को विशेष पर्यवेक्षक बनाया है।

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