अवैध स्मैक रखने व बेचने का दोष सिद्ध, चार साल की हुई सजा

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने अवैध स्मैक कब्जे में रखने और उसे बेचने के दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 8 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि 30 जून 2019 को कोतवाली श्रीनगर पुलिस श्रीयंत्र टापू के पास श्रीनगर में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोका, लेकिन बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने बाइक सवार को पकड़कर भागने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने चेकिंग करने पर बाइक सवार राजू कार्की के कब्जे से 17.84 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्टानिक तराजू के साथ ही 29 हजार कैश बरामद किया। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने अदालत के आदेश पर बरामद माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और मामले में पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी राजू कार्की को अवैध स्मैक कब्जे में रखने और बेचने का दोषी पाते हुए 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से 8 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए।

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