स्पष्ट करे केंद्र सरकार, क्रिप्टोकरेंसी वैध है या नहीं: सुको

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बिटक्वाइन व ऐसी अन्य किसी भी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री की वैधता पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इससे जुड़े एक मामले की शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व सूर्य कांत की पीठ ने सरकार से इस बारे में उसका विचार जानना चाहा। कोर्ट ने कहा कि मामले के आरोपितों पर बिटक्वाइन की खरीद-बिक्री का आरोप है।
अजय भारद्वाज नामक एक व्यक्ति व अन्य पर कथित रूप से देशभर के निवेशकों को बिटक्वाइन में निवेश से उच्च रिटर्न का लालच देकर 20,000 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप था। इस मामले में आरोपितों पर कई एफआइआर दर्ज थे, जिन्हें खत्म करने की याचिका दायर की गई थी। पीठ ने सरकार व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पक्ष रख रहीं एडिशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप इसका लिखित हलफनामा दें कि देश में बिटक्वाइन या इस तरह की किसी भी क्रिप्टोकरेंसी का लेनदेन गैरकानूनी है कि नहीं। अदालत ने आरोपितों से भी कहा कि वे इस मामले में जांच एजेंसियों से पूरा सहयोग करें।

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